गुना जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से बचाना है। आदेश के अनुसार, किसी भी धार्मिक संस्था, राजनीतिक संगठन या अन्य समूह, जैसे वेतन भोगी या शासकीय कर्मचारी, को उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से विधिवत अनुमति लिए बिना कोई भी आयोजन करने की मनाही है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि विभिन्न संगठन बिना अनुमति के धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन या हड़ताल आयोजित कर रहे थे, जिससे समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण बन रहा था और कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना थी। इसके अलावा, सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री का उपयोग और रखरखाव प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित करते हैं और लोक शांति भंग करते हैं, उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है।
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गुना में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
6 अक्टूबर 2026 को 12:44 am बजे



